वंदे मातरम के अपमान पर जाना पड़ेगा जेल, राज्यसभा में आया बिल; कितनी सजा और क्या-क्या नियम
Raisina News Desk- जुलाई 24, 2026 02:20 PM IST

नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून में संशोधन वाले बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया है. इस विधेयक में प्रावधान है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही दर्जा मिलेगा, जो राष्ट्रगान को दिया गया है. इस तरह वंदे मातरम के सार्वजनिक गान के दौरान यदि किसी ने उसका अपमान किया तो उसे सजा मिलेगी. बिल में प्रावधान है कि वंदे मातरम के अपमान पर तीन साल तक की कैद होगी. इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है अथवा दोनों ही लगाए जा सकते हैं. भाजपा लंबे समय से वंदे मातरम के सम्मान को मुद्दा बनाती रही है. ऐसे में उसका अब वंदे मातरम के अपमान को सजा की कैटिगरी में डालने का प्रयास अपने एजेंडे पर और तेजी से बढ़ने की कोशिश है.