चुनाव आयोग ने गुमराह किया, SIR पर फैसले को वापस ले सुप्रीम कोर्ट, पूर्व जस्टिस ने उठाया सवाल

चुनाव आयोग ने गुमराह किया, SIR पर फैसले को वापस ले सुप्रीम कोर्ट, पूर्व जस्टिस ने उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट.Image Credit source: PTI (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट के SIR को बरकरार रखने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गोपाल गौड़ा ने गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि चुनाव आयोग ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया और अदालत को गुमराह किया, जिसके आधार पर SIR को लेकर फैसला आया. जस्टिस गोपाल गौड़ा का कहना है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेते हुए अपने फैसले को वापस लेने पर विचार करना चाहिए.

उन्होंने यह भी मांग की कि चुनाव आयोग से SIR से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब किए जाएं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि SIR लागू करने का निर्णय पूरी चुनाव आयोग की पीठ ने लिया था या नहीं और क्या इस फैसले को बहुमत वाले चुनाव आयुक्तों की सहमति और मंजूरी हासिल थी.

फैसले की वैधता पर भी सवाल

पूर्व न्यायाधीश ने SIR संबंधी फैसले की वैधता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में ‘अवैधता और असंवैधानिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. जस्टिस गौड़ा के मुताबिक, यदि यह सामने आता है कि SIR का फैसला चुनाव आयोग के पूर्ण गठन की सहमति और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पूर्व फैसले की समीक्षा या उसे वापस लेने का गंभीर आधार बन सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द होना चाहिए

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत को चुनाव आयोग से सभी दस्तावेज मंगाने चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एसआईआर का निर्णय दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति और मंजूरी से लिया गया था या नहीं.

पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने SIR का किया बचाव

उनकी यह टिप्पणी उसी दिन आई, जब 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने एसआईआर का बचाव करते हुए इसे कानूनी प्रक्रिया बताया था.न्यायमूर्ति गौड़ा ने बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में कहा, एसआईआर की संवैधानिक वैधता को सही ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का 27 मई का फैसला गैर-कानूनी और अलोकतांत्रिक है, जिसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश उज्जल भुइयां की हालिया टिप्पणी का समर्थन करते हुए न्यायमूर्ति गौड़ा ने कहा कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने के खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने कोई न्यायिक मर्यादा नहीं तोड़ी है. न्यायमूर्ति भुइयां ने रविवार को कहा था कि लाखों नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है.

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