दिल्ली में नए ट्रैफिक चालान सिस्टम के अमल पर अस्थायी रोक
Raisina News Desk- सितंबर 24, 2026 11:20 AM IST
दिल्ली सरकार ने 14 सितंबर को जारी नए ट्रैफिक चालान सिस्टम की अधिसूचना के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के मुताबिक, यह रोक वकीलों की ओर से उठाई गई आपत्तियों की परिवहन विभाग द्वारा जांच पूरी होने तक जारी रहेगी।
रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों की समन्वय समिति ने संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 को लेकर सरकार को अभ्यावेदन दिया था। समिति को आपत्ति है कि विवादित चालानों पर फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा सकता है।
नई व्यवस्था में चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज करने का प्रावधान बताया गया है। आपत्ति खारिज होने पर अदालत जाने से पहले चालान राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर भी वकीलों ने सवाल उठाए हैं।
सरकार ने मुद्दों को जांच के लिए परिवहन विभाग को भेजा है। रिपोर्टों के अनुसार, वकीलों ने प्रस्तावित हड़ताल टाल दी है।