बोफोर्स घोटाले के 40 साल पुराने केस का कानूनी अंत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आखिरी अपील
Raisina News Desk- अगस्त 07, 2026 02:13 AM IST

नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहुचर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स रिश्वत कांड में लंबित आखिरी अपील को खारिज कर दिया. इसके साथ ही करीब 40 साल पुराने इस मामले का कानूनी तौर पर अंत हो गया. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील अजय के. अग्रवाल की उस अपील पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने उस फैसले में हिंदुजा बंधुओं और स्वीडिश हथियार निर्माता एबी बोफोर्स के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया था.
सुनवाई के दौरान अजय अग्रवाल ने दो दिवंगत —श्रीचंद पी. हिंदुजा और गोपीचंद पी. हिंदुजा—के नाम हटाने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मोहलत देने से इनकार कर दिया कि मामला 2018 से लंबित है और इसे अब और टाला नहीं जा सकता.
पीठ ने कहा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही सभी कार्यवाहियां रद्द कर चुका है और सीबीआई की अपील भी खारिज हो चुकी है, तो इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है. इसके बाद अदालत ने अपील खारिज कर दी. 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे.
अदालत ने सीबीआई की जांच पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस जांच पर सरकारी खजाने से लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हुए. सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में सीबीआई की अपील भी खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि 4,522 दिनों की देरी से दायर अपील के लिए एजेंसी संतोषजनक कारण नहीं बता सकी
जनवरी 1990 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया और पूर्व बोफोर्स अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलिये विन चड्ढा, हिंदुजा बंधुओं और बाद में इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोच्ची समेत कई लोगों के खिलाफ जांच शुरू की. समय के साथ कई आरोपी या तो बरी हो गए या उनका निधन हो गया.
2011 में क्वात्रोच्ची को भी अदालत ने राहत दे दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम अपील खारिज किए जाने के बाद बोफोर्स घोटाले से जुड़ी सभी न्यायिक कार्यवाहियों का औपचारिक रूप से समापन हो गया है.
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